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वरिष्ठ नागरिकों की नालसा स्कीम पर वेबीनार आयोजित

आवाज टुडे न्यूज़ कोटा।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। 


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेन्द्र कुमार अग्रवाल ने वेबिनार में बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के भरण पोषण एवं कल्याण के लिए संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 पारित किया गया है। अधिनियम के तहत् 60 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। इस अधिनियम के तहत माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं के अर्जन से या उसकी सम्पत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं और उनकी संतान या नातेदार भरण पोषण करने से उपेक्षा या इन्कार करते हैं तो माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी संतानों अथवा नातेदार के विरूद्ध भरण पोषण दिलाने के लिए भरण पोषण अधिकरण में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक जहाँ पर निवास करते हैं या उन्होंने जहाँ अन्तिम बार निवास किया है, या उनकी संतान या नातेदार निवास करता है तो उस क्षेत्र के उपखण्ड़ अधिकारी के समक्ष भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया जा सकता है। यदि भरण पोषण अधिकरण को यह जानकारी हो जाती है कि माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक की संतान या नातेदार ने उनका भरण पोषण करने से इन्कार कर दिया है तो वह संतानों या नातेदार को माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिये आदेश कर सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता भुवनेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देख-रेख या सुरक्षा करने का दायित्व है, यदि वह वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान पर उसका परित्याग करने के आश्रय से छोड़ देता है तो यह कृत्य अधिनियम में दण्ड़नीय अपराध माना गया है और इस अपराध में तीन माह की सजा या 5 हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों से दण्ड़ित किया जा सकता है।


 


विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू


कोटा 22 सितम्बर। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है। यहां 30 सितम्बर तक कर्फ्यू लगाया थाना अनन्तपुरा में स्थित विनोबा भावे नगर, सुभाष नगर द्वितीय, दादी अम्मा टावर सुभाष विहार, देवनारायण मंदिर के पास सुभाष विहार, सुभाष नगर प्रथम और गणेश मंदिर के पास बरड़ा बस्ती के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में। थाना गुमानपुरा में स्थित राधाकृष्ण मंदिर के सामने रामचन्द्रपुरा छावनी, नई धानमण्डी, सरकारी डिस्पेन्सरी के सामने छावनी और डॉक्टर सुकलाल की गली छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में। थाना भीमगंजमण्डी में स्थित शताक्षी टावर आर्य समाज रोड और बालाजी टाउन खेड़ली फाटक के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।


 


विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया


कोटा 22 सितम्बर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र एवं कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को 21 सितम्बर से प्रत्याहरित किया है। यहां 21 सितम्बर से हटाया कर्फ्यू थाना महावीर नगर में स्थित केशवपुरा सेक्टर-7, महावीर नगर द्वितीय, एलबीएस स्कूल के सामने महावीर नगर विस्तार योजना, रंग विहार, बोम्बो योजना रंगबाड़ी, गुजराती मोहल्ला केशवपुरा सेक्टर-4, महावीर नगर तृतीय, बालाजी नगर रंगबाड़ी, रामदेव मंदिर के पास रंगबाड़ी और बालाजी नगर स्पेशल रंगबाड़ी योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से। थाना विज्ञान नगर में स्थित संजय नगर बी, छत्रपुरा कॉलोनी, संजय नगर ए, खटाना दूध डेयरी के पास इन्द्रा कॉलोनी और अयप्पा मंदिर के सामने छत्रपुरा तालाब के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से।


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