- यूडीएच मंत्री ने नगर विकास न्यास की आवासीय योजना की लॉन्च
- 110 भूखंडो की महावीर नगर स्पेशल आवासीय योजना की बुकलेट का किया विमोचन,
- 1 फरवरी से शुरू करके 18 फरवरी तक लेगी आवेदन पत्र
आवाज टुडे न्यूज़ कोटा।
कोटा नगर विकास न्यास लगातार सस्ती दरों पर आमजन के आशियाने के सपने को साकार करने में जुटा हुआ है न्यास द्वारा लगातार आवासीय योजनाएं लाई जा रही है इसी कड़ी में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को नगर विकास न्यास की 110 भूखंडों वाली महावीर नगर स्पेशल आवास योजना को सिविल लाइंस आवास पर लांच कर बुकलेट का विमोचन किया। इस मौके पर नगर विकास न्यास के विशेष अधिकारी आर डी मीणा सचिव राजेश जोशी लेखाधिकारी टीपी मीणा , राजस्व सलाहकार परमानंद गोयल सहित न्यास अधिकारी मौजूद रहे। नगर विकास न्यास के सचिव राजेश जोशी ने बताया कि महावीर नगर स्पेशल आवासीय योजना महावीर नगर पारिजात योजना के समीप है। योजना के तहत भुगतान में विशेष छूट एवं आवेदकों को विशेष सुविधाएं दी जा रही है 1 फरवरी से 18 फरवरी तक आवेदक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं 4500 रुपए प्रति वर्ग फीट दर रखी गई है।
योजना में न्यास ने दी विशेष छूट
न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि 1 फरवरी से आवेदक आवेदन कर सकते है।आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 18 फरवरी 2022 प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है। आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा में कर सकते है।
यह है भूखण्डों की साईज एवं क्षेत्रफल
12 X 24 = 288 वर्ग मीटर
7 भूखण्ड
7.50 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर
90 भूखण्ड
6 X12.5 = 75 वर्ग मीटर
13 भूखण्ड
कुल,, 110 भूखण्ड
न्यास सचिव ने बताया योजना के तहत यह दी जा रही है विशेष छूट ,,
1. भुगतान किश्तों में करने की सुविधा भूखण्ड की राशि का भुगतान 6 माह में किश्तों में किया जा सकता है ( 15% राशि 30 दिवस में, 35% राशि 120 दिवस में तथा शेष राशि 180 दिवस में ) 2. 4% की छूट : देय सम्पूर्ण राशि एकमुश्त 45 दिवस में जमा करवाने पर भूखण्ड की कीमत में 4% की छूट दी जायेगी।
2
विक्रय अनुमति के लिए देय 10% पेनल्टी से मुक्त : भूखण्ड के हस्तानान्तरण हेतु विक्रय अनुमति के लिए देय पेनल्टी से मुक्त रखा गया है।
3
आय वर्ग की बाध्यता नहीं है किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार किसी भी साईज के भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
4
पूर्व में भूखण्ड/ आवास होने पर भी पात्र ,, आवेदक के पास पूर्व में भूखण्ड/आवास होने पर भी अपने परिवार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये इस योजना में आवंटन कर सकते है।
5
चैक / RTGS से भुगतान की सुविधा पंजीयन राशि चैक / RTGS द्वारा भी जमा की जा सकती है।
6
सफल नहीं होने पर एक माह में रिफण्ड असफल आवेदकों को पंजीयन राशि लॉटरी की तिथि से एक माह के अन्दर रिफण्ड की जायेगी।
7
विभिन्न वर्गों के लिए भी आरक्षण की सुविधा आरक्षण की सुविधा के साथ-साथ आवेदकों की सुविधा के लिए विभिन्न वर्ग जैसे दिव्यांग, बेसहारा भूमिहीन एक महिलाओं आदि के लिए प्रमाण पत्र के प्रारूप भी दिये गये है।
8
एक से अधिक भूखण्ड आवंटन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवार की आवश्यकता के आधार पर एक से अधिक भूखंड आवंटन के लिए आवेदन किये जाने की छूट दी गई है।
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